ITR Filing Date Extended 2025 : अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए राहत की बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को एक दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। अब आप बिना किसी लेट फीस या पेनल्टी के 16 सितंबर 2025 (मंगलवार) तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
क्यों बढ़ाई गई ITR की आखिरी तारीख?

दरअसल, 15 सितंबर यानी अंतिम तारीख को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने को मिला। लाखों लोग एक साथ रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से पोर्टल कई बार स्लो हो गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तकनीकी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने तुरंत फैसला लिया और डेडलाइन को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया।
विभाग ने यह भी बताया कि सोमवार की रात 12 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल को मेंटेनेंस मोड में रखा गया था ताकि जरूरी बदलाव किए जा सकें। हालांकि, इसके बाद भी कई यूजर्स ने एक्सेस से जुड़ी समस्याएं झेलीं।
रिकॉर्ड तोड़ ITR फाइलिंग
इस बार आयकर विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में भी ज्यादा है।
- आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ ITR दाखिल हुए थे।
- आकलन वर्ष 2023-24 में यह संख्या 6.77 करोड़ थी।
यह आंकड़े साफ बताते हैं कि हर साल लोगों में टैक्स रिटर्न भरने की जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
किस वर्ष की आय के लिए फाइल हो रहा है रिटर्न?

यह आयकर रिटर्न आकलन वर्ष 2025-26 के लिए है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में कमाई गई आय को दिखाना होता है। यानी आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अपनी कमाई का हिसाब सरकार को बता रहे हैं।
करदाताओं के लिए राहत की बात
कई बार आखिरी तारीख नज़दीक आते ही लोग घबराहट में रहते हैं कि अगर समय पर रिटर्न नहीं भर पाए तो भारी जुर्माना लगेगा। लेकिन इस बार विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। एक दिन की यह एक्सटेंशन उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी, जो तकनीकी दिक्कतों या व्यस्तता के कारण 15 सितंबर को फाइल नहीं कर पाए थे।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। आयकर से संबंधित किसी भी तरह के निर्णय लेने से पहले अपने टैक्स सलाहकार या आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट से पुख्ता जानकारी जरूर लें।
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